अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर, अब डीलर प्वाइंट से ही जारी किए जाएंगे गाड़ियों के नंबर | Vehicle number to be allotted from dealer point in uttar pradesh | Patrika News

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अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर, अब डीलर प्वाइंट से ही जारी किए जाएंगे गाड़ियों के नंबर | Vehicle number to be allotted from dealer point in uttar pradesh | Patrika News


गाजियाबाद. अगर आप वाहन खरीदते हैं, तो आपके लिए यह खबर खास है। क्योंकि अब वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन के नंबर के लिए आगामी आठ नवंबर से आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पूरे प्रदेश में 8 दिसंबर से गाड़ियों के नंबर डीलर प्वाइंट से ही जारी किए जाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदने वाले लोगों को आरटीओ ऑफिस जाकर ही सभी कागजात और टैक्स जमा किया जाता था।

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अब डीलर प्वाइंट से ही जारी किए जाएंगे नंबर

इतना ही नहीं ऑनलाइन सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टैक्स की जानकारी विभाग के कर्मचारियों को मिलती थी। उसके बाद अन्य प्रक्रिया पूरी करते हुए गाड़ी का नंबर जारी होता था। इसके अलावा विभाग के पास पूरी जानकारी भी होती थी कि कौन से नंबर जारी हो चुके हैं और कौन से नंबर जारी होने शेष हैं। लेकिन अब 8 दिसंबर के बाद डीलर प्वाइंट पर ही वाहन खरीदने वाले लोगों को सभी कागजात पूरे करते हुए टैक्स काटने के बाद नंबर जारी कर दिया जाएगा।

आरटीओ विभाग में सक्रिय दलाली को किया जाएगा खत्म

इसके बाद से आरटीओ की भूमि का महज इस कार्रवाई को वेरीफाई करने के लिए ही रहेगी। इस प्रक्रिया को लागू करने का मेन उद्देश्य है कि आरटीओ विभाग में बेहद सक्रिय दलाली खत्म किया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद वाहन खरीदने वालों को मन माफिक नंबर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिले के जितने भी डीलर हैं वह वाहनों की नंबर बुक करेंगे। जिसके यहां जल्दी क्लिक हो जाएगा उसके पास वह नंबर चला जाएगा।

8 दिसंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर से डीलर पॉइंट पर ही गाड़ियों के नंबर जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद यदि जिले से कोई गाड़ी खरीदी जाती है और उसका दूसरे जिले में रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसके लिए टेंपरेरी नंबर जारी किया जाएगा। टेंपरेरी नंबर की वैधता मात्र 6 महीने होगी और इसके लिए एनओसी लेनी भी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर तक जितने वाहन बिक चुके होंगे। उनका रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। ताकि 8 दिसंबर से नई व्यवस्था लागू आसानी से की जा सके और उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो।

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