आधार से ही होगा हर सेवा का आधार ।

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आधार से ही होगा हर सेवा का आधार ।

सरकार ने 1 जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार को स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है । आयकर विभाग ने बुधवार को इसको सूचना जारी कर दी । इसके साथ ही 1 जुलाई से पासपॉर्ट, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है ।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था । इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किय गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिये कर चोरी को रोका जा सके । इसके पहले हाल ही में बैंक खाता खोलने , 50 हजार रूपये से अधिक की लेन-देन करने और आयकर रिटर्न के लिए पैन को जरूरी कर दिया है ।

आधार बिना पासपोर्ट-पीएफ भी नहीं
पासपोर्ट के लिए 1 जुलाई से जब आवेदन करेंगे तो आपके पास आधार नंबर होना जरूरी होगा । विदेश मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिये आधार को पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में शामिल कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया
इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को उचित ठहराया था जिसमे पैन कार्ड आवंटन था आईटी रिटर्न के लिए आधार को जरूरी किया गया है । हालांकि, शीर्ष अदालत ने संविधान द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है ।

पैन रद्द नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा था कि शीर्ष अदालत ने उन लोगो को आशिक राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है । ऐसे लोगो का पैन रद्द नहीं होगा ।

पीडीएस से राशन
जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन बिना आधार के नहीं मिलेगा । साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रवृति के पात्र छात्रों को 30 जून तक आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है ।

रियायती रेल यात्रा

रेल से रियायती टिकट के लिए 1 जुलाई से आधार देना जरूरी कर दिया है। इससे रियायती टिकट के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगेगी ।

पीएफ से जोड़ना जरूरी
ईपीएफओ ने 30 जून तक पीएफ खाता को आधार से जोड़ने का समय दिया है । ईपीएफओ का कहना है कि आधार से जुड़े होने पर राशि निकालने कि प्रक्रिया का समय 20 से घटकर 10 दिन रह जाएगा । इससे राशि निकालने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे ।