Airport Check in Baggage Rules: न लेडीज पर्स, न मिठाई का डब्बा, हैंड बैगेज का मतलब सिर्फ एक सामान.. पढ़िए बदल सकता है नियम

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Airport Check in Baggage Rules: न लेडीज पर्स, न मिठाई का डब्बा, हैंड बैगेज का मतलब सिर्फ एक सामान.. पढ़िए बदल सकता है नियम

Airport Check-In: अगर आप भी फ्लाइट से यात्रा करते हैं और हैंड बैग के रूप में दो तीन छोटे-छोटे थैले ले जाते हैं तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। भारत के उड्डयन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने एयरलाइंस से कहा है कि यात्रियों को सिर्फ एक हैंडबैग ले जाने की इजाजत दी जाए।

सिक्योरिटी रेगुलेटर ने एयरलाइन और एयरपोर्ट को इस बारे में एक मेमो जारी किया है। एयरपोर्ट सुरक्षा नियामक का कहना है कि इस नियम के लागू नहीं किए जाने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ काफी बढ़ती है।

BCAS ने लिखा पत्र
इस मेमो में कहा गया है ऐसा देखा गया है कि हर यात्री स्क्रीनिंग पॉइंट पर दो या तीन हैंड बैग लेकर आते हैं। इस वजह से उन्हें क्लीयरेंस देने में अधिक समय लगता है। कई बार इस वजह से यात्रियों को लंबी अवधि तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है, एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती है और दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है ।इसी वजह से यह महसूस किया गया है कि इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर सभी लोगों को सूचित किया जाए और उन्हें इस नियम का पालन करने के लिए कहा जाए।

सख्ती से लागू करें नियम
एयरपोर्ट सुरक्षा नियामक ने अपने मेमो में कहा है कि सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर को वन हैंड बैग रूल को सख्ती से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे यात्रियों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने में आसानी होगी और सुरक्षा से जुड़ी दूसरी चिंताएं दूर करने में मदद मिलेगी। इस मेमो में कहा गया है कि एयरलाइंस को यात्रियों को इस बारे में जरूरी सलाह देने के लिए स्टाफ नियुक्त करना चाहिए और सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जाने से पहले उनसे हैंडबैग संबंधी नियम का पालन कराने की कोशिश करनी चाहिए।

वन हैंड बैग नियम संभव नहीं

एयरलाइंस के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वन हैंड बैग रूल को लागू करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि रेगुलेटर के नियमों के हिसाब से ही हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर एक हैंड बैग के साथ और कई छोटी-छोटी चीजें ले जा सकते हैं। एक निजी एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव ने कहा, “वन हैंड बैग रूल को लागू करना संभव नहीं है क्योंकि सरकार के अपने नियम ही लोगों को कई अन्य सामान ले जाने की इजाजत देते हैं। सुरक्षा नियामक को इस तरह का निर्देश देने से पहले सरकारी आदेश के बारे में अस्पष्टता रखनी चाहिए और एयरलाइंस के फ्रंटलाइन स्टाफ को कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहिए।”

नागरिक उड्डयन मंत्री से हुई शिकायत

इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि कई सांसदों ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सिक्योरिटी चेक के समय लगने वाली भीड़ को लेकर शिकायत की थी। उसके बाद सुरक्षा नियामक ने भीड़ भाड़ घटाने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए हैं।

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