मध्य प्रदेश में अब खुले में पशुओं को छोड़ना अब मुश्किल होने वाला है। इस बारें में उज्जैन के एसडीएम आरपी वर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कलेक्टर ने हाइकोर्ट के आदेश पर जिले में आवारा मवेशियों की समस्या पर धारा 144 लागू कर दी है।
एसडीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे शहर भर में मुनादी एवं अन्य माध्यमों से जागरुकता अभियान चलाएं। इसमें पशु मालिकों हिदायद दें कि वह पालतु पशुओं को घर या बाड़े में सुरक्षित रखें।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर फिर भी पशु मालिक ऐसा करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनपर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। बता दें प्रदेशभर में आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर जबलपुर हाइकोर्ट का हाल ही में फैसला आया है।
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इसमें मवेशियों के कारण अगर हादसा हुआ तो उसके लिए उस जिले के कलेक्टर एवं एसपी को जिम्मेदार बताया है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और जिले में धारा 144 लागूकर कर दी है।
बता दें कि इस तरह का नियम देश के किसी शहर में पहली बार लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी किसान आवारा पशुओं से परेशान है। गाँवों में भी लोग आवारा घूमते पशुओं से परेशान हैं।