गुजरात मतगणना में हस्तक्षेप को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस को झटका

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गुजरात मतगणना में हस्तक्षेप को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस को झटका

सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की लड़ाई में कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव मतगणना को लेकर हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया है। आज शुक्रवार, को कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि वीवीपैट की 25 फीसदी पर्चियों के वोटों से मिलान की जाए। इस बारे में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि इस बाबत कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे।

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मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 बजे कांग्रेस की याचिका खारिज कर दिय। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे।

गौरतलब है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की शिकायत गुजरात के पहले और दूसरे चरण के की गई थी। कई जगहों से लोगों ने और नेताओं ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करवायी थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था।

देखा जाए तो इससे पहले यूपी चुनाव के बाद ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात चर्चा में आई थी। जब सबसे पहली बार मायावती ने इसके बारे में आवाज उठाई थी। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में उठ खड़े हुए थे।

ईवीएम मशीन को लेकर इस तरह का पहला मांग कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस से पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक पर्चियों के मिलान की इस तरह की कोई मांग नहीं की थी।

गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी कांग्रेस की ओर से उसके नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया था कि पोरबंदर के मुस्लिम बहुल इलाके मेमनवाड़ा के तीन मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ब्लूटूथ के जरिए बाहरी उपकरणों से जुड़ी हुई हैं।

हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) बीबी स्वाइन ने हालांकि कांग्रेस की इस शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक मतदान एजेंट के पास मोबाइल फोन था जिस पर ‘ईसीओ 105’ मॉडल नंबर के तौर पर अंकित था। इसमें शिकायतकर्ता ने ईसी को चुनाव आयोग समझ लिया।