2019 में बकरीद 12 अगस्त को है। इस दिन भारी मात्रा बकरों की कुर्बानी होती है। इसी को लेकर दिल्ली नगर निगम ने बकरीद पर एक फरमान जारी किया है। दिल्ली नगर निगम ने अपने फरमान में कहा कि बकरीद पर केवल वैध स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी दी जाए, ऐसा नहीं करने पर 50 हजार तक जुर्माना लगाया जायेगा। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि कुर्बानी के बाद यमुना नदी में जानवरों का खून और उनके अवशेष न फेंके।
दिल्ली नगर निगम से पहले बकरीद के मद्देनजर बंबई हाईकोर्ट ने प्राइवेट फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटीज में जानवरों के कुर्बानी की रोक लगायी थी। बम्बई हाईकोर्ट ने मुंबई में जानवरों ढुलाई पर भी प्रतिबंध लगाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई के हर एंट्री पॉइंट्स को चेक किया जाए और आरटीओ इसको लेकर वर्कशॉप का सिस्टम करें।
आपको बता दें कि पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था PETA ने देश के सभी राज्य सरकारों से मांग की थी कि बकरीद के दिन पशुओं को अवैध कुर्बानी रोकी जाये। PETA ने दलील दी थी कि कुर्बानी सिर्फ वैध स्लॉटर हॉउस में ही दी जाए।
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PETA इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से कहा था कि गोश्त के लिए पशुओं की हत्या और उनकी कुर्बानी केवल आधिकारिक लाइसेंस वाले बूचड़खाने में ही की जा सकती है. सभी राज्यों के नगर निगमों और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोर्ट के इस आदेश का पालन हो।
PETA का फुलफॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। PETA ने अवैध कुर्बानी रोकने के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक, और पशुधन विभाग सहित कई अन्य विभागों को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि बकरीद के दिन जानवरों की कुर्बानी और खरीद फरोख्त की निगरानी करें।