Delhi Protest News: दिल्ली हिंसा की सुनवाई के तुरंत बाद जज मुरलीधर का तबादला

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बढ़ रही हिंसा और बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एस मुरलीधर द्वारा एहम सुनवाई की गयी। पुलिस और सरकार को फटकार लगाई गई। दिल्ली प्रोटेस्ट की सुनवाई के तुरंत बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उनका तबदला कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई थी।

राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के साथ परामर्श करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किया है. इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दे की न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

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बुधवार को न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने BJP के नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हिंसा और न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, भड़काऊ भाषण की निंदा की साथ ही दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में दूसरे ‘1984’ को नहीं होने देंगे. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया था और कोर्ट में बीजेपी नेताओं का वीडियो देखा गया था।

जस्टिस मुरलीधर ने 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। उन्हें भोपाल गैस त्रासदी और नर्मदा बांध पीड़ितों सहित बिना फीस के मुकदमालड़ा था।

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2006 में, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार में दोषी पाए गए PAC जवानों को सजा सुनाई। इसके अलावा, 1984 के दंगा मामले में, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को दोषी ठहराया गया था। वह उस बेंच में शामिल रहे हैं साथ ही देशभर में होमोसेक्सुअलिटी के साथ चल भेदभाव के खिलाफ फैसले में भी उनका अहम रोल था।

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