दिल्ली: बिना टिकट के बस यात्रा की तो लगेगा इतना जुर्माना, जाने-

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DTC and cluster
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अभी तक लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने से परेशान थे अब दिल्ली वाले और परेशान होने जा रहे हैं। क्योकि दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट के यात्रा करना बहुत भारी पड़ने वाला है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) या क्लस्टर स्कीम बस में बिना टिकट यात्रा करने वालों को जल्द ही 1,500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वर्तमान में दिल्ली में बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना 200 रुपये है।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में 1,500 रुपये तक का जुर्माना है। यह नियम 1 सितंबर से दिल्ली में लागू किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी इसकी सूचना नहीं है। चूंकि अधिनियम को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और कंपाउंडेबल अपराधों के लिए जुर्माने की मात्रा तय नहीं की गई है, दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग केवल कोर्ट चालान जारी कर रहे हैं।

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जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पास या टिकट के बिना यात्रा करने के लिए जुर्माना 500 रुपये था, डीटीसी ने इसे 200 रुपये तय किया था। डीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि अधिनियम के सरकार अधिसूचित होने के बाद जुर्माना की मात्रा तय की जाएगी।

“हमें अभी तक दिल्ली सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है। हम इस राशि को कंपाउंडेबल फीस कह रहे हैं। अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो कंपाउंडेबल फीस 200 रुपये है, लेकिन अगर यात्री इस राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा।”

बिना टिकट यात्रा करना डीटीसी के लिए राजस्व हानि का एक प्रमुख स्रोत है। अनुमानों के अनुसार, डीटीसी बिना टिकट की वजह से एक दिन में कम से कम 1 करोड़ रुपये खो देता है। डीटीसी के पास टिकट चेकिंग दस्ते में लगभग 1,500 कर्मचारी हैं, जिनमें सहायक यातायात निरीक्षक भी शामिल हैं।

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प्रत्येक टिकट चेकिंग दस्ते में तीन से चार सदस्य होते हैं जो अपने स्वयं के वाहनों में यात्रा कर सकते हैं या पैदल हो सकते हैं। वे टिकटों की जांच के दौरान बसों को बदलते रहते हैं। इन 1,500 कर्मियों के पास लगभग 5,500 बसों की जांच करने का काम है, जिसमें न केवल डीटीसी बसें शामिल हैं, बल्कि क्लस्टर बसें भी शामिल हैं।