कंपनी के बिजनेस ट्रिप पर शख्स की सेक्स के बाद मौत, कोर्ट ने बीमा देने के लिए कहा

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Paris court News
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द न्यू यॉर्क टाइम्स की ख़बर के मुताबिक एक पेरिस कोर्ट ने अपने एक कर्मचारी की मृत्यु के लिए एक फर्म को जिम्मेदार ठहराया है, जो एक बिजनेस ट्रिप के दौरान सेक्स के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी। अदालत ने फैसला सुनाया कि उसकी मृत्यु एक “इंडस्ट्रियल दुर्घटना” थी और उनका परिवार मुआवजे का हकदार है।

जेवियर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने 2013 में रेल इंजीनियरिंग कंपनी टीएसओ के लिए सुरक्षा तकनीशियन के रूप में सेंट्रल फ्रांस में लॉरेट क्षेत्र का दौरा किया था। एक रात काम के बाद वह अपने होटल के कमरे में लौटने से पहले अपने घर पर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाया। बाद में उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।

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एक स्वास्थ्य बीमा देने वाली कंपनी ने फैसला किया कि उसकी मौत एक काम से संबंधित दुर्घटना के कारण हुई। हालांकि जिस कंपनी में शख्स काम करता था वह कंपनी, टीएसओ, ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि जेवियर ने एक ऐश के रिश्ते के लिए अपनी बिजनेस ट्रिप को बंक किया गया था और यह कंपनी के फर्म के दायरे से बाहर था। इसके लिए बीमा देने वाली कंपनी ने तर्क दिया कि सेक्स करना एक तरह से स्नान करना और भोजन करना के रूप में सामान्य थे।

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पेरिस कोर्ट ने अपील की कि वह इस दृष्टिकोण को बरकरार रखे और कहा कि बिजनेस ट्रिप पर एक कर्मचारी “अपने मिशन के पूरे समय में” सामाजिक सुरक्षा का हकदार है।

फ्रांसीसी कानून के अनुसार, बिजनेस ट्रिप पर होने वाली कोई भी दुर्घटना “काम से संबंधित” है और मरने वाला व्यक्ति बीमा का हकदार है भले ही वह कर्मचारी की मौत मिशन के काम से सम्बंधित हो या न हो।