यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व बीजेपी नेता चिन्मयानंद को मिली जमानत

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बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी चिन्मयानंद जो यौन उत्पीड़न के मामले में जेल ली हवा खा रहे थे और जमानत की जदोजहेत में जुटे थे आखिरकार सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया 16 नवंबर को हाई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित कर लिया। यौन शोषण के आरोप में चिन्मयानंद जेल में बंद है , उनपर यह आरोप लगा था की उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। जांच के बाद उन्हें गिरफत में लिया गया।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में कई महीनों से जेल सजा काट रहे है पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी।

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स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज किए जाने के साथ अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। चिन्मयानंद को धारा 354 डी के अंतर्गत पीछा करने, आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत सजा सुनाई गई। पुलिस ने जांच प्रतल के बाद पिछले साल सितंबर में चिन्मयानंद को अपनी गिरफत में लिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद
चिन्मयानंद को जामनत मिल गयी है।