पेंशन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बजट में मिल सकता है ख़ास तोहफा

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सरकार आगामी आम बजट में नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) को लेकर कई बड़े फैसले लेनी वाली है. केंद्र सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की तरह ही NPS पर भी तिहरा टैक्स बेनेफिट दे सकती है. गौरतलब है कि लंबे समय से उठाई जा रही ये मांग शायद अब पूरी हो जाए और सरकार इसे अमली जामा पहना दे.

ये है NPS

नेशनल पेंशन सिस्टम अथवा एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है. भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की थी. प्राथमिक चरण में यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी लेकिन 2009 के बाद इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया.

गौरतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स छूट अन्य सेविंग्स स्कीम के मुकाबले कम होने के कारण लोगों ने इसे काफी कम पसंद किया. इस कमी के चलते लोगों का रुझान इस तरफ कम ही रहा.

ये है नफ़ा-नुकसान

गौरतलब है कि एनपीएस खाते से आप सिर्फ 60 फीसदी रकम ही निकाल सकते हैं. इसके बाद 40 फीसदी रकम एन्युटी के तौर पर चली जाती है. यही 40 फीसदी रक़म बाद में पेंशन के तौर पर मिलती है. फिलहाल 60 फीसदी मैच्योरिटी अमाउंट में से सिर्फ 40 फीसदी रकम ही टैक्स फ्री होती है. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सरकार इस सीमा को 40 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर सकती है.

इसके अलावा इस स्कीम को लोगों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि वह इसे अन्य सेविंग्स स्कीम जैसे कि पीपीएफ और ईपीएफ की तरह ही आकर्ष‍ित बनाए. इसके लिए सरकार एनपीएस के लिए कई घोषणाएं कर सकती है.

PPF से इस तरह अलग है NPS

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल पीपीएफ खाते पर तिहरा टैक्स बेनेफिट मिलता है. पीपीएफ में जमा होने वाली रकम, इस पैसे पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. इन तीनों ही रक़म पर आपको टैक्स छूट मिलती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एनपीएस में भी मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो सकती है.

ये है PPF

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है. यह प्रोविडेंट फंड से अलग होटा है और कोई भी स्वेच्छा से इसमें अपना खाता खुलवा सकता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता न्यूनतम 100 रुपये में भी खोला जा सकता है.