जीएसटी कम्पोज़िशन के लिए कब तक कर सकते है आवेदन ?

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जीएसटी कम्पोज़िशन के लिए कब तक कर सकते है आवेदन ?

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को कहा कि 75 लाख रूपये तक का कारोबार करने वालो के पास प्रत्यक्ष कम्पोजिशन योजना के विकल्प को चुनने के लिए 21 जुलाई तक का समय है। इस तिथि तक कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसके बारे में हस्ताक्षर या ईवीसी के सत्यापन के साथ सूचित करना होगा।
जीएसटीएन के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे अस्थायी आधार पर पंजीकरण दिया गया है और उसका सालाना कारोबार 75 लाख रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे में वह प्रत्यक्ष शुल्क योजना को चुनना चाहता है तो उसे 21 जुलाई तक इस बारे में सूचित करना होगा । प्रत्यक्ष कम्पोजिशन कर भुगतान योजना के तहत व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां नई अप्रयत्क्ष कर व्यवस्था में क्रमश: एक प्रतिशत, दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत की दर से कर दे सकते है।

कैसे चुने योजना ?
जीएसटीएन ने कहा है कि इसके लिए करदतों को जीएसटी पोर्टल पर अपना खाता लॉग-इन करना होगा और उसके बाद सर्विसेज खंड में कम्पोजिशन योजना के आवेदन के विकल्प को चुनना होगा ।

क्या है कम्पोजिशन स्कीम का उद्देश्य ?
कम्पोजिशन स्कीम को छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के डिज़ाइन किया गया है । इससे उन्हें एक तिमाही में एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा । जीएसटीन ने स्पष्ट किया कि अस्थायी आईडी या पंजीकरण प्राप्त सभी करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर नामांकन फॉर्म के सभी भागो को पूरा करना होगा।

अब से तीन महीने की अवधि होगी
फॉर्म पूरा करने और सबमिट करने के बाद नामांकित करदाता को पंजीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया को करदाताओं को तीन महीने की अवधि में यानी 22 सितंबर तक पूरा करना है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उधम मंत्री कलराज मिश्र ने उम्मीद जताई है कि खादी उत्पादों को जीएसटी से छूट दे दी जाएगी।