ब्रांडेड आटा-दाल पर ही लगेगा जीएसटी ।

953
ब्रांडेड आटा-दाल पर ही लगेगा जीएसटी ।

डिब्बा बंद आटा-दाल पर जीएसटी को लेकर उपभोक्ताओं और दुकानदारों की असमंजस को सरकार ने बुधवार को खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ट्रेड मार्क कानून के अंतरगर्त पंजीकृत उत्पादों पर ही पांच प्रतिशत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) लागू होगा ।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार जबतक ब्रांड या ट्रैड नाम ट्रैड कानून के तहत पंजीकृत नहीं है, वैसी वस्तुओं पर सीजीएसटी पांच प्रतिशत नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि पनीर, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल और अन्य अनाज, दलहन आटा और दाल पर जीएसटी शून्य है। हालांकि, अगर ऐसी वस्तुओं कि आपूर्ति कंटेनर या बंद डिब्बे में पंजीकृत ब्रांड के तहत कि जाती है तो उस पर सीजीएसटी लगेगा।

जीएसटी को लेकर पंजीकृत ब्रांड नाम के मतलब के संदर्भ में संदेह सामने आने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है । जीएसटी 1 जुलाई से प्रभाव में आया है । इसमें उत्पाद शुल्क, वैट और बिक्री कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हुए है ।

अनाज पर जीएसटी का गणित
कोई दूकानदार अनाज खुले में बेचता है तो उसपर जीएसटी नहीं है । साथ ही वह ब्रांड के पंजीकरण के बिना खुद से पैकेट बनाकर तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा ।

उपभोक्ता हेल्पलाइन बढ़कर 60 हुई

जीएसटी पर उपभोक्ता हेल्पलाइन कि संख्या 14 से बढ़कर सीधा 60 कर दी गई है । राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर 14404 है। खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा, सरकार चाहती है कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों में आई कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।