भले ही सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून ला दिया है लेकिन तीन तलाक देने की प्रथा अभी रुकी नहीं है। एक मामला मध्य प्रदेश एक ग्वालियर से आया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला-
दरअसल यहाँ जिस महिला को तीन तलाक दिया गया उस महिला का आरोप है कि पहले तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। जब पति ने उसे तीन तलाक दे दिया तो फिर से अपनाने के लिए वह उसे ससुर के साथ हलाला करने के लिए मजबूर कर लगा।
पीड़िता ने इस पर शिकायत की। ग्वालियर महिला पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले ससुर और देवर को भी आरोपी बनाया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 26 साल की विवाहिता ने शिकायत में बताया कि 12 अप्रैल 2016 को झांसी के सीपरी बाजार निवासी आदिल खान से उसका निकाह हुआ था। पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था।
शादी के सालभर बाद उसके एक बेटा हुआ, इस बीच ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान उससे ज्यादती करने की कोशिश करते थे, जब उसने इसकी शिकायत पति आदिल से की तो उसने पत्नि को ही चरित्रहीन बताया और दहेज में कार मांगने लगा.
ससुर की थी बुरी नीयत
पीड़िता के मुताबिक, उसके ससुर की उस पर बुरी नीयत थी, पति आदिल भी उसे ससुर के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगा। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो करीब 4 महीने पहले पत्नि और ढाई साल के बच्चे को घर से निकाल दिया।
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तब से पीड़िता ग्वालियर आकर मायके में रह रही थी और पीड़िता ने महिला थाने में शिकायती आवेदन दे दिया, जिस पर पति आदिल ने 26 दिसंबर को ग्वालियर आकर उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया.