Indore News : शासकीय जमीन की हेराफेरी का मामला, महिला सरपंच समेत 3 पर दर्ज हुई FIR

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Indore News : शासकीय जमीन की हेराफेरी का मामला, महिला सरपंच समेत 3 पर दर्ज हुई FIR

इंदौर

मध्‍य प्रदेश (Madhya pradesh) के इंदौर (Indore) में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यहां एक महिला सरपंच ने करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन के फर्जी दस्‍तावेज तैयार कर इस जमीन को आबाद भूमि घोषित करा दिया। इसके बाद महिला सरपंच ने इस जमीन के आवासीय पट्टे बांट दिए है। मामला इंदौर जिले की हातोद तहसील के अलवासा गांव का है। वहीं मामला सामने आने के बाद महिला सरपंच उसके पति और अन्‍य लोगों के खिलाफ बाणगंगा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

दरअसल, मामला इंदौर के हातोद तहसील के ग्राम अलवासा का है। यहां सरपंच ने शासकीय भूमि पर कब्‍जा कर उसके फर्जी दस्‍तावेज तैयार कराकर उस भूमि को आबाद भूमि घोषित करा दिया। इसके बाद इस भूमि के पट्टे तैयार कर लोगों को बांट दिए गए है। इस 10 एकड़ भूमि की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद नायाब तहसीलदार जयेशप्रताप सिंह ने इंदौर के बाणगंगा पुलिस में सरपंच कुंताबाई, उनके पति अमृतलाल सिदूलाल और पूरण अंबाराम के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है।

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जानकारी के मुताबिक पटवारी ने इस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, गांव के पूरण अंबाराम ने शासकीय जमीन पर मकान का निर्माण कर लिया था। अतिक्रमणकारी ने बताया कि सरपंच और उसके पति ने दो साल पहले शासकीय भूमि के पट्टे जारी किए थे।

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पटवारी ने रिपोर्ट और पंचनामा के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया। इस पर तहसीलदार द्वारा बेदखली आदेश जारी किया गया और अतिक्रमण तोड़ा गया। इसके बाद इसी शासकीय जमीन पर रह रहे अन्य लोगों से दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने भी सरपंच और उसके पति द्वारा दिए गए पट्टे के दस्तावेज पेश किए थे। इन दस्तावेजों की अलग से जांच के लिए तहसीलदार ने सरपंच को नोटिस जारी किया। जवाब में पंचायत सचिव ने लिखा कि सरपंच ने जो पट्टे जारी किए गए हैं, उनका लेखा-जोखा ग्राम पंचायत में कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। न ही ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर इसे आबादी भूमि घोषित किया गया है।

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शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित कराने की प्रक्रिया का पालन किए बिना सरपंच ने पट्टे जारी किए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तहसीलदार ने इसे शासकीय भूमि की हेराफेरी और शासन की अमानत का गबन मानते हुए सरपंच कुंताबाई और उसके पति के खिलाफ धारा-420, 465, 467, 409, 468, 471 और अमृतलाल व एक अन्य के खिलाफ धारा 120 बी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है।

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वहीं इस मामले की जांच कर रही बाणगंगा थाना पुलिस ने बताया की प्रकरण दर्ज किया है मामले की जांच की जा रही है और पूरे मामले जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी जल्द ही गिरफ़्तारी की जाएगी।

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