जानिये क्या है पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार?

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आये दिन हम अक्सर सड़को पर जाते हुए देखते हैं कि पुलिस बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों या औरों को भी रोकती है और उनसे पूछताछ करती है। कभी कभी चार पहिया वाहनों को पुलिस के द्वारा भी रोका जाता है। पुलिस रोके गए वाहनों के ड्राइवर से उनका लाइसेंस और कुछ जरूरी कागजात मांगती है। इनमें से एक भी न होने पर पुलिस जुर्माना लगाती है जिसे आम भाषा में चालान कहते है। एक आम नागरिक होने के नाते यह जान लेना जरूरी है वाहनों से सम्बंधित नियम क्या है और हमें क्या जानना जरूरी है।

सबसे पहले तो ये जान लेते है कि चालान (Police & Traffic Challan) कितने तरह के होते है:

Police 1 -

Police challan 3 तरह के होते है।

1- On the spot चालान:

इनका भुगतान पुलिस द्वारा उसी समय सरकारी शुल्क लेकर किया जाता है, जिसकी रसीद भी पुलिस द्वारा चालान के साथ दी जाती है। इसके भुगतान के लिए कही जाने कि जरुरत नहीं पड़ती है।

2- Notice चालान:

पुलिस जब किसी वाहन को रोकती है और वह वाहन नहीं रुकता है तो पुलिस उसकी रजिस्ट्रेशन नोट करके उसके पते पर भिजवा देती है । ऐसी को नोटिस चालान कहा जाता है।

3- Court चालान:

इसका चालान पुलिस द्वारा काटकर चालनकर्ता को दिया जाता है जिसका भुगतान चालनकर्ता कोर्ट में करता है।

  • पुलिस किस अधिकार के तहत चालान काटती है-

पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान काटती है।

जब भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कंडक्टर, मोटर वाहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाइसेंस मांगने पर न दिखा पाने के कारण उस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान कटता है।

इसके अलावा मोटर मालिक द्वारा पुलिस के सामने गाडी का बीमा, उसकी परमिट और प्रदूषण से सम्बंधित कागजात न दिखाने पर भी पुलिस उनका चालान काटती है।

  • किस रैंक का पुलिस अधिकारी काट सकता है चालान:

पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के तहत चालान Sub inspector rank से कम का पुलिस अधिकारी चालान नही काट सकता है यानी की कांस्टेबल ओर हेड कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नही होता है।

  • चालान में क्या सूचना होनी जरूरी है-

-चालान में पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका चालान किया गया है उसका नाम होता है और जिस तारीख़ को चालान काटा जाता है वह भी उसमें अंकित होता है।
अपराध का विवरण मतलब आपका चालान किस वजह से काटा गया है जैसे हेलमेट न पहनने से या लाइसेंस न होने से आदि।

-चालान में कोर्ट का नाम भी होता है। पुलिस अधिकारी द्वारा कटे गए चालान में जिस कोर्ट से चालान का भुगतान होगा उसका नाम लिखा होता है।
सबसे इम्पोर्टेन्ट जो पुलिस अधिकारी चालान काटता है उसका हस्ताक्षर चालान पर होना जरूरी है।

  • पुलिस कौन से कागजात देखती है?

पुलिस गाड़ी के कागजात जैसे driving licence, vehicle registration number, pollution certificate, insurance vehicle आदि डाक्यूमेंट्स देखती है।

गाड़ी का परमिट RTO द्वारा मांग जाता है या traffic व्यवस्था संभालने वाली पुलिस द्वारा। थाने की पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं होता है।

  • चालान की परिस्थिति में आम आदमी के अधिकार:
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अगर पुलिस आपका गलत चालान काटती है तो आप उसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को कर सकते हैं।

इसके अलावा पुलिस को यह अधिकार नहीं होता है कि वह आपकी गाड़ी से चाबी निकाल कर रोके और चालान करे आप से बदतमीज़ी करे।

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अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप पुलिस अधिकारी से विनम्रता से बताये कि ऐसा न करे और यदि वह फिर भी न माने तो आप पुलिस के बड़े अफसरों जैसे पुलिस अधीक्षक आदि से उनकी शिकायत कर सकते हैं। आप बदतमीजी कर रहे पुलिस अधिकारियों की वीडियो या ऑडिओ रिकॉर्डिंग करके बड़े अधिकारिओं को दिखा सकते हैं।