कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणापत्र में देशद्रोह की धारा 124A को ख़त्म करने का वादा किए जाने पर जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के देशद्रोह क़ानून हटाने के वादे का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस वादे को एक सही कदम और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि अंग्रेजों के ज़माने के जो काले कानून हैं, उन्हें बदले जाने की ज़रूरत है।
बिहार के बेगूसराय से पहली बार सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के घोषणापत्र का स्वागत किया है। उनका कहना है कि देशद्रोह की धारा हटाने के कांग्रेस के वादे को एक सही कदम और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। कन्हैया कुमार पर जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान देशविरोधी गतिविधि करने के आरोप में IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुक़दमा चल रहा है।
क्या है IPC की धारा 124A ?
भारतीय दंड़ संहिता की धारा 124A देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है। बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों के ज़रिए सरकार की अवमानना करना, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना, देश को नुकसान पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना, ये सारे कृत्य देशद्रोह कहलाएंगे। इसमें अपराधी को 3 साल से लेकर उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है।