life insurance कंपनी डूब गई तो ग्राहकों को बीमा का पैसा कौन देगा ?

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life insurance कंपनी डूब गई तो ग्राहकों को बीमा का पैसा कौन देगा ? ( If the life insurance company drowns, then who will give the insurance money to the customers )

वर्तमान समय में अनेंक गैर सरकारी तथा सरकारी life insurance कंपनियां मौजूद है. जो अपने ग्राहको को बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. इसके अलावा लोगों का रूझान भी life insurance करवाने की तरफ बढा है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. इसी कारण अपने परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके इसके लिए लोग life insurance करवाते हैं. लेकिन इसी कारण लोगों के मन में life insurance कंपनियों को लेकर कुछ सवाल तथा चिंताएं भी होती हैं. अगर ऐसे ही एक सवाल की बात करें, तो लोगों के मन में आता है कि life insurance कंपनी डूब गई तो ग्राहकों को बीमा का पैसा कौन देगा ? क्या life insurance कंपनी के साथ ही ग्राहको का पैसा भी डूब जाता है. इसके अलावा इससे संबंधित शिकायत कहां करा सकते हैं. इस पोस्ट में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

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life insurance कंपनी डूब गई तो ग्राहकों को बीमा का पैसा कौन देगा-

भारत में किसी भी कंपनी के लिए life insurance के क्षेत्र में आकर काम करना इतना आसान नहीं है. उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं. उनको पूरा करने के बाद ही कोई कंपनी इस क्षेत्र में आ सकती है. सबसे पहले बात करें, तो उस कंपनी के पास अच्छा अनुभव होना जरूरी होता है. इसके साथ ही ग्राहको के पैसे की सुरक्षा के लिए उनको 150 फिसदी Solvency Margin रखना पड़ता है. इसका अर्थ यह है कि अगर मान लो किसी कंपनी को जीवन बीमा के तौर पर 100 का बीमा किया है, तो उसके पास 150 रूपये उसको रखने होते हैं. ताकि वह किसी भी आपदा की स्थिति में ग्राहक को बीमे का पैसा दे सकें तथा अपना बिजनैस भी चालू रख सकें.

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इसके अलावा अगर कोई कंपनी बंद होती है, तो उसको उससे पहले किसी दूसरी कंपनी के साथ merger करना होगा या अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को बेचना होगा. इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन बीमा कंपनी में कोई कंपनी डूबती है, तो आपका पैसा सुरक्षित होता है.

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जीवन बीमा कंपनी की शिकायत-

अगर किसी कारण से जीवन बीमा कंपनी आपका पैसा नहीं देती है, तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहले आपको उस बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना होगा. जिससे आप लिखित में अपनी शिकायत दें. वह अधिकारी निश्चित समय सीमा में आपकी शिकायत दूर करने की कोशिश करेगा. अगर वहां से 15 दिन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आप इरडा से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आप उसके शिकायत निवारण सेल से टोल फ्री नंबर 155255 पर संपर्क कर सकते हैं.

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