बैंको के लिए नई राहत ।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको के लिए एक राहत की खबर दी है। बैंको को फसे हुए कर्जो की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार देने वाले विधेयक सोमवाए को लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में चर्चा के लिए रखा।

यह विधेयक बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश, 2017 की जगह लेगा। साथ ही इसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने से जुड़े प्रावधान है। इस साल मई महीने में यह अध्यादेश लागू किया गया था। यह कदम आरबीआई को कुछ विशेष गैर निष्पादित परिसम्पन्तियों पर ऋणशोधन समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देगा। रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज के समाधान करने से जुड़े बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिहाज से अधिकारियों या समितियों की नियुक्ति करने या नियुक्ति की मंजूरी देने और समाधान के लिए अन्य निर्देश जारी करने के अधिकार भी इससे मिलेंगे।

आपको बता दें, अध्यादेश के जरिये रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह बैंको को फंसी परिसंपत्तियों के मामले के समाधान के लिए निर्देश जारी कर सके। अध्यादेश में रिजर्व बैंक को दबाव वाले विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी के लिए समिति गठित करने का भी अधिकार दिया गया। इससे बैंकरों को ऋण पुनर्गठन के मामलो को देख रही जांच एजेंसियों को सुरक्षा मिल सकेगी। लोकसभा में जेटली ने गौरक्षा पर विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया ।