ऑनलाइन दे सकेंगे आयकर के नोटिस का जवाब।

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ऑनलाइन दे सकेंगे आयकर के नोटिस का जवाब।

आयकर नोटिस का अलग-अलग दस्तावेजों के साथ जवाब देना अब बेहद आसान हो जाएगा। अब सिर्फ एक क्लिक से यह काम ऑनलाइन निपटाया जा सकेगा। आयकर अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जल्द आयकर नोटिस का जवाब देने और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा देगा। इससे अब आयकर नोटिस पाने वाले दाताओं को विभिन्न दस्तावेज को लेकर आयकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बल्कि वह इसे अपने घर, कार्यालय आदि से अपलोड कर सकेंगे।

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हमारा कर विभाग को करदाता अनुकूल बनाने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर दाताओं को भेजे गए नोटिस के बारे में सम्पर्क करने के लिए विभाग जल्द ही एसएमएस सेवा भी शुरू करेगा।
इसके अलावा आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर भी काम कर रहा है जिसमे किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा। इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार व उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस पहल की औपचारिकताएं तय करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। अधिकारीयों ने कहा कि यह अनूठी और विशेष पहल है।

इसके तहत किसी करदाता का आयकर रिटर्न, जांच मामले व आईटी से जुड़े अन्य सवांद देश भर के किसी भी आयकर कार्यालय के अधिकारी को दिए जा सकेंगे। यह चयन डेटाबेस प्रणाली निरुद्देश्यता से करेगी। नई प्रणाली में हो सकता है कि दिल्ली के किसी करदाता से जुड़े आईटीआर व अन्य कागजात आकलन के लिए मुंबई या कोच्चि के किसी भी आयकर अधिकारी को दे दिए जाएं। इसके बारे में वित्त मंत्रालय में एक अन्य अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नई प्रणाली के लिए आयकर क़ानून 1961 में संशोधन की जरूरत होगी।