रिटेल कारोबारियों को देना होगा हर माह रिटर्न ?

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रिटेल कारोबारियों को देना होगा हर माह रिटर्न ।

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत आसान प्रक्रिया का भरोसा दिलाते हुए बुधवार को कहा कि खुदरा कारोबारियों को महीने में सिर्फ एक बार रिटर्न फ़ाइल करने कि जरूरत है , जैसा वे इन दिनों कर रहे है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह बात कही। ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से महज कुछ दिन पहले अधिया ने यह धारणा दूर करने की कोशिश की है कि नई व्यवस्था बहुत जटिल और अनुपालन बोझ से लदी हुई है। अधिया ने कहा कि यह धारणा कि करदाताओं को हर महीने तीन बार रिटर्न  फ़ाइल करना होगा, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। खुदरा कारोबारियों को हर महीने रसीद या विवरण देने कि आवश्यकता नहीं है । राजस्व सचिव का कहना है कि करीब 80% कारोबारियों को रिटर्न में बस कुल कारोबार का ब्यौरा देना होगा क्योंकि वो खुदरा कारोबारी है।

राज्यों की सीमाओं पर माल लाने, ले जाने में नहीं होगी कोई परेशानी

जीएसटी एक जुलाई से लागू होना आर्थिक विकास के लिए कई मायनो में फायदेमंद होगा । चुंगी के नाम पर राज्यों की सीमाओं पर माल ले जाने वाले वाहनों को रोकना और दस्तावेज जांच के नाम पर उन्हें जब्त करना और रिश्वत के लिए विवश करना बीतें दिनों की समस्याएं हो जाएंगी। कारवां रोडवेज के उपाध्यक्ष राकेश कौल का कहना है कि फिलहाल विभिन्न राज्यों में 500 रूपये से 20 हजार रूपये तक चेक पोस्ट पर अवैध तरीके से वसूल जाते है। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के एमडी विनीत अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी से देश में कहीं भी माल ले जाना बहुत आसान हो जायेगा।

मेडिकल से जुडी कंपनियों के लिए सुविधा केंद्र
औषधि विभाग ने दवा कंपनियों को नई कर व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कराने में सहयोग के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र बनाया है। यह केंद्र बड़े औद्योगिक और कारोबारी संगठनों एवं इस क्षेत्र के समूहों के निरंतर सम्पर्क में रहेगा और समाधान पर काम करेगा।।