राम रहीम की जमानत याचिका पर हो सकता है फैसला

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राम रहीम की जमानत याचिका पर हो सकता है फैसला

गुरमीत राम रहीम को लगभग सभी लोग जानते ही होगे. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या और दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे. गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की मांग की है. इसी बात के संबंध में रोहतक जेल प्रशासन ने सिरसा जिला प्रशासन को एक खत लिखा है. बताया जा रहा है कि राम रहीम कृषि कार्य करना चाहता है.


बता दें कि पैरोल के बारे में मांगी सिफारिश में डेरा प्रमुख पर सीबीआई कोर्ट द्वारा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी दोषी करार दिए जाने और दो अन्य मामले लंबित होने का भी उल्लेख किया गया है. सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही रोहतक जेल प्रशासन गुरमीत राम रहीम के पैरोल देने पर फैसला लेगा.

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डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह सीबीआई कोर्ट द्वारा यौन शोषण और हत्या के मामले में सजा पा रहे है. कैदी अपनी सजा का एक वर्ष पूरा कर चुका है और उसने अपनी हिस्ट्री टिकट भी हासिल कर ली है. कैदी गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा राज्य का है. इसलिए वह संशोधित पैरोल अधिनियम 2012 व 2013 के अंतर्गत हार्डकोर श्रेणी में नहीं आता.

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वैसे यह माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की सिफारिश नहीं की जाएगी. इसके लिए कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाएगा. गुरमीत के जेल से बाहर आने पर सिरसा में कानून व्यवस्था कायम रखने में दिक्कत होगी. साथ ही 24 घंटे उसकी निगरानी रखना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल होगा.