राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं- सुप्रीम कोर्ट

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राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं- सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं- सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रगान को लेकर कई सारे मतभेद सामने आ रहे है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद इस मामलें पर कई सारे विवाद खड़े हुए, लेकिन यह मामला एक बार और सुर्खियों में आता दिख रहा है। आइय़े खबर पर एक नजर डालते है…

खबर के मुताबिक, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने के दौरान देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है।

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राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई….

राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि राष्टगान को लेकर आगे केंद्र सरकार ये चाहेगी कि सिनेमाघरों में शार्टस् न पहन कर जाए।

कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब…

आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि सरकार मामलें में उचित संशोधन करे तब तक सिनेमाघरों में राष्टगान का बजना जारी रहेगा।