बाहरी व्यक्ति के स्कुल में प्रवेश करने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार ने दिए निर्देश

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हरयाणा के गुरुग्राम में सात साल के मासूम प्रद्युम्न की बेरहमी से हत्या होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए है | उस निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली के किसी भी स्कुल में बाहरी व्यक्ति के ‘प्रवेश अथवा ठहरने’ पर रोक लगाई जाए | बच्चो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है |

8 सितंबर को रायन इंटरनैशनल स्कुल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की गला रेतकर हत्या हुई थी | इस हत्या के बाद पुरे देश में गुस्से की भावना थी और माँ बाप अपने स्कुल में जाते बच्चो की चिंता कर रहे थे | इसके बाद दिल्ली में भी एक चपरासी द्वारा पांच साल की एक बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य करने की घटना भी सामने आयी थी |

दिल्ली सरकार ने दिए गए आदेश में कहा है कि स्कुल परिसर में किसी भी बाहरी या अज्ञात व्यक्ति को दिन और रात में ठहरने की इजाजत नहीं दी जाएगी | स्कुल प्रशासन को अपनी इमारतों और इमारतों के अंदर वाले कक्ष और अलमारियों के बारे मे जाँच करने को भी कहा गया है | सरकार ने कहा कि स्कुल ये जाँच कर ले कि उनके स्कुल अथवा कार्यालय में कोई अवैध कब्ज़ा तो नहीं हो रहा है | साथ ही सभी कमरों, अलमारियों और तालाबंद कमरों की भी जाँच करने को कहा गया है |

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इसके साथ ही स्कुल के सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित बाहर से लिए हुए सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करने को कहा गया है |

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि कल्याणपुरी की एक एमसीडी स्कुल में रेड डालने के बाद वहा के सुरक्षाकर्मी को स्कुल का कक्ष को किराए पे देते हुए पकड़ा गया था | ये रेड रात को 10 बजे डाली गयी थी | उन्होंने कहा कि रेड के वक्त वहा से धार वाले हत्यार बरामद हुए थे | वहा खाने बनाने का सामान भी रखा गया था | जहा बच्चे पढाई करने जाते है वहा ऐसी लापरवाही कैसे बरती जाती है इसका खुलासा इस रेड में हुआ |