शारदा चिट फंड घोटाले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है. सीबीआई ने कोर्ट से शारदा चिट फंड घोटाले में सबूतों को छिपाने के मामले में राजीव कुमार से पुछता करने की इजाजत मांगी की थी, फिलहाल अगले एक हफ्ते तक राजीव कुमार की गिरफ्तारी नही की जाएगी, इस दौरान राजीव कुमार अपने लिए कानूनी विकल्प आज़मा सकते है वहीं सुप्रिम कोर्ट ने सीबीआई को कानून के मुताबिक कड़े कदम उठाने को कहा है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए. वहीं सीबीआई का कहना था कि ये बात सिर्फ़ राजीव कुमार की नही है, बल्कि इस मामले में जो भी शामिल है उनसे  पूछताछ करना ज़रूरी है.

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बता दें कि फरवरी महीने में राजीव कुमार जब कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, तब सीबीआई की 40 सदस्यों की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी. लेकिन वहां मौजूद कर्मियों ने सीबीआई की टीम को रोक दिया था. बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. यहीं से सीबीआई और ममता सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसको लेकर ममता राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए धरने पर बैठ गई, जिसके बाद ये धरना तीन दिन तक चला.

इस दौरान करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने ममता का साथ दिया. वहीं सरकार ने शारदा चिटफंड में घोटाले की जांच की दलील देते हुए कार्रवाई को सही बताया. ममता बनर्जी के साथ धरने पर खुद राजीव कुमार भी बैठे और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया.