एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है. आज आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं पर लगाम लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को बताना ही होगा कि उन्होने आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट क्यों दिया. क्या उनकों उस क्षेत्र में कोई साफ छवी का नेता नहीं मिला जिस पर कोई केस ना हो.
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इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टीयों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर वो किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो उसके 48 घंटे के अंदर-अंदर उसका का आपराधिक रिकार्ड अपनी Facebook Account , Twitter Account और वेबसाइट पर साझा करने के साथ – साथ प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साझा करना होगा. इसके साथ ही 72 घंटे के अंदर-अंदर चुनाव आयोग को भी टिकट देने का कारण बताना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी कोर्ट को दे. इस केस की सुनवाई जस्टिस एफ नरिमन (Justice F Nariman) की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच कर की. राजनीतिक दल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगें, तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.
काफी समय से आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. उसी को देखते हुए एक याचिका दायर की गई जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया.