आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों पर लागू होगा स्पेशल मैरिज एक्ट? सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद सुनाएगा फैसला

237

आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों पर लागू होगा स्पेशल मैरिज एक्ट? सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: क्या आर्य समाज मंदिर में हुई शादियों में स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के प्रावधान का पालन करना होगा? सुप्रीम कोर्ट में उठे इस सवाल का शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने परीक्षण करने का फैसला किया है और मामले में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के शर्तों को लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

‘स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू करे मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा’
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा (Arya Pratinidhi Sabha) को कहा था कि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान को लागू करे और आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान को लागू किया जाए जिसके तहत शादी से पहले नोटिस जारी करना आदि शामिल है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। सभा ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

हाई कोर्ट ने सभा को कहा था कि वह अपने गाइडलाइंस को बदले और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा-5, 6, 7, 8 को शामिल करें। साथ ही हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर की शादी पर रोक लगा दी थी। आर्य समाज मंदिर (Arya Samaj Temple) के लिए सभा ने पहले से गाइडलाइंस जारी कर रखा था जिसमें कहा गया था कि वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान को लागू करे और शादी करने वाले कपल की उम्र और आपसी सहमति से संबंधित दस्तवेज मांगे जाएं।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सभा की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उनके वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर रोक लगाई जाए। आर्य समाज मंदिर में अगर शादी होती है तो दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए और किसी शर्त की जरूरत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान जिसमें नोटिस जारी करना, पब्लिक नोटिस जारी करना, शादी को लेकर ऐतराज मांगना आदि शर्त आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी के लिए नहीं हो सकता है। ऐसी पूर्व शर्तें आर्य मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान के खिलाफ है।

आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाली लड़की ने 13 मई 2013 को पति के प्रोटेक्शन के लिए अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन का आदेश दिया और आर्य समाज मंदिर को निर्देश दिया है कि वह पैरेंट्स को नोटिस के जरिये सूचित करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2016 को सभा को कहा था कि वह आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के पूर्व शर्तों को लागू करे। इस फैसले को सभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।



Source link