पदोन्नति आदेश पर रोक, विरोध में शिक्षक | Rajasthan University#Ban on promotion order, teacher in protest# | Patrika News

119

पदोन्नति आदेश पर रोक, विरोध में शिक्षक | Rajasthan University#Ban on promotion order, teacher in protest# | Patrika News

राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एरूटा) ने राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की पदोन्नति के आदेशों पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है।

जयपुर

Updated: December 21, 2021 06:56:12 pm

उच्च शिक्षा सचिव के आदेशों के विरोध में शिक्षक
शिक्षक बोले, आदेश वापस ले सरकार
उच्च शिक्षा सचिव पर कार्यवाही की मांग
उच्च शिक्षा सचिव ने रिटायर्ड शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश की क्रियान्विति पर लगा दी थी रोक
जयपुर
राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एरूटा) ने राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की पदोन्नति के आदेशों पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा सचिव एनएल मीणाको पहले ही विवि प्रशासन की ओर से करियर एडवांसमेंट स्कीम की पूरी जानकारी दे दी गई थी उसके बाद भी वह विवि की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और सरकार मौन है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द ही शिक्षा सचिव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करे अन्यथा शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन शिक्षकों का कहना था कि सरकार पदोन्नति पर चार करोड़ का वार्षिक भार बता रही है जबकि विवि द्वारा ही अपने स्तर पर शिक्षकों को पेंशन और सीएएस का लाभ दिया जा रहा है। विवि ने अपने पत्र में पदोन्नति से संबंधित पूरी प्रक्रिया से यूजीसी को भी अवगत करवा दिया था। उन्होंने यह भी कहा प्रदेश के मोहनलान सुखाडिय़ा विवि उदयपुर और जय नारायण व्यास विवि जोधपुर में भी कार्यरत और रिटायर शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर औ से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति का लाभ 22 फरवरी 2020 और 27 दिसंबर 2017 द्वारा दिया जा चुका है।
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव से मांग की कि वह इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही कर शासन सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर विवि को भेजे गए पत्र को तुरंत वापस ले।
यह है मामला
गौरतलब है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सीएएस के तहत शिक्षकों की पदोन्नति की थी,सरकार ने इसमें रिटायर्ड शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी। यह रोक जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक है।उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश में लिखा था कि राजस्थान विवि को यूजीसी के पत्रों के संदर्भ में प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुरूप ही शिक्षकों को सीएएस के तहत पदोन्नति दिए जाने की अनुशंषा की गई। उपर्युक्त के बावजूद राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा सिंडिकेट की विशेष बैठक आहूत कर निर्णय लेकर कार्यालय आदेशों के माध्यम से सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए।
विवि में हाल ही में 200 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति की गई थी। विभाग द्वारा शिक्षकों को सीएएस का लाभ देने के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी। इसमें साफ था शिक्षकों को सीएएस के लिए चयन के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2010 और समय समय पर बनाए नियमों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इसकी पूर्णतया पालना नहीं की। इससे यूनिवर्सिटी पर 4 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार आएगा, इसलिए 25 सितंबर को दिए आदेश की क्रियान्विति रोक दी गई है।

पदोन्नति आदेश पर रोक, विरोध में शिक्षक,पदोन्नति आदेश पर रोक, विरोध में शिक्षक,पदोन्नति आदेश पर रोक, विरोध में शिक्षक

newsletter

अगली खबर

right-arrow



राजस्थान की और समाचार देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Rajasthan News