सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका होगी ट्रांसफर? ईडी के अनुरोध पर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
राजू ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इससे परेशान हैं तो वह उच्च न्यायालय जा सकते हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था जिसमें मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर तक ईडी की याचिका पर अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। ईडी ने मामले को गोयल से किसी अन्य न्यायाधीश के पास भेजने का अनुरोध किया है। अपनी याचिका में, एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा रही जमानत दलीलों को लेकर कुछ आपत्ति की।
विशेष न्यायाधीश गोयल ने जैन और सह-आरोपियों अंकुश जैन एवं वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलों की सुनवाई करते हुए ईडी की जांच को लेकर एजेंसी की खिंचाई की थी। तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।