साक्षी के हत्यारे साहिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, अदालत ने मंजूर की 640 पेज की चार्जशीट

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साक्षी के हत्यारे साहिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, अदालत ने मंजूर की 640 पेज की चार्जशीट

साक्षी के हत्यारे साहिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, अदालत ने मंजूर की 640 पेज की चार्जशीट

नई दिल्ली: साक्षी मर्डर केस में अदालत ने आरोपी साहिल खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट शनिवार को मंजूर कर ली। वह शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को एक 16 साल की लड़की की बर्बर हत्या का आरोपी है। उसके खिलाफ घटना का भयावह सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम और जटिल सबूत बताया जा रहा है। उसके बचाव में अभी तक कोई वकील सामने नहीं आया, जिसके बाद अदालत ने उसे एक लीगल एड काउंसिल मुहैया कराया है।सुनवाई के दौरान मीडिया की मौजूदगी पर जताई आपत्ति
अडिशनल सेशन जज रिचा गोसाई सोलंकी (पॉक्सो) (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने आदेश में कहा कि मैं इस केस में आईपीसी की धारा 302(हत्या), 354ए (यौन उत्पीड़न), 509 (महिला के साथ बदसलूकी भरा बर्ताव या भाव भंगिमाएं), आर्म्स एक्ट की धारा 25/27, एससी/एसटी पीओए एक्ट, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेती हूं। सुनवाई के दौरान मीडिया के दो लोगों की मौजूदगी पर अदालत ने आपत्ति जताई और उन्हें बाहर जाने को कहा।

आरोपी को चार्जशीट की एक कॉपी देने का निर्देश
सेशन जज ने चार्जशीट की एक कॉपी आरोपी को मुहैया कराने का निर्देश दिया। आरोपी ने अपने बचाव के लिए किसी वकील के वहां होने से अनजान होने की बात कही। उसकी सहमति से अदालत ने उसे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से एडवोकेट सीएम सांगवान मुहैया कराए, जो मामले में अमाइकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की भूमिका भी निभाएंगे। वहीं सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि पीड़ित के परिवार वालों को अब तक 14 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है। इसमें 10 लाख रुपये दिल्ली सरकार ने और 4 लाख एससी/एसटी कमीशन ने दिए हैं। मामले में आगे की कार्यवाही 20 जुलाई को होगी। अभियोजन की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्वेता वर्मा पेश हुईं। मामले के जांच अधिकारी एसीपी मनीष लाडला भी मौजूद रहे।

27 जून को दाखिल की गई 640 पेज की चार्जशीट
पुलिस ने 27 जून को साहिल के खिलाफ 640 पन्नों की चार्जशीट अदालत के सामने रखी। इसमें साक्ष्यों के तौर पर घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ कई साइंटिफिक और फरेंसिक सबूत भी हैं। गवाहों में उन दो अहम लोगों के बयान हैं, जो मृतक के दोस्त थे और नाबालिग के साथ आरोपी के संबंध के बारे में जानते थे। उनके मुताबिक, पीड़ित टॉयलेट के लिए अकेली निकली थी, जब उसके साथ यह घटना घटी। इनमें से एक गवाह एमसीडी में बतौर सफाईकर्मी काम करता है। उसके मुताबिक, मृतक उसकी दोस्त की दोस्त थी, जिसने इसे बताया था कि साहिल आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था।

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