स्कूल फीस को लेकर एमपी हाईकोर्ट से गुहार

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स्कूल फीस को लेकर एमपी हाईकोर्ट से गुहार

निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, अब फीस समायोजन पर विवाद की नौबत, स्कूल वसूल चुके हैं 6 माह की पूरी फीस।

जबलपुर. राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को दस फीसदी फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि आयुक्त लोकशिक्षण ने 29 जून को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट दी है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक कोरोना महामारी समाप्त करने की घोषणा नहीं की जाती है या फिर स्कूलों में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू नहीं की जाती है, तब तक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस वसूली और फीस वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके बाद भी आयुक्त लोकशिक्षण ने निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की छूट दे दी है।

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याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद भी निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाएगी। आयुक्त लोकशिक्षण की ओर से 29 जून को जारी आदेश हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।

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सीएम की स्कूल फीस को लेकर घोषणा
अप्रेल और फिर जून माह में जिस समय निजी स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस वसूली कर रहे थे, तब अधिकारी इस सत्र के संबंध कोई राहत का कोई आदेश नहीं होने की बात कहते रहे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सत्र में भी अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही लिए जाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस आदेश के बावजूद अभिभावकों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। क्योंकि अधिकांश बड़े निजी स्कूल अभिभावकों से आधे सत्र तक की अधिक फीस की बसूली कर चुके हैं। ऐसे में ज्यादा वसूली जा चुकी इस फीस के समायोजन का लया विवाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच खड़ा होता दिख रहा है।

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