चंडीगढ़: हरियाणा सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन या कपटपूर्ण धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की.
अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक
हाल ही में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा था, ‘इस कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा.’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने धर्मांतरण (बल या धोखाधड़ी के माध्यम से) के खिलाफ विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा.’
हिमाचल सरकार ने 2019 में पास किया था बिल
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2019 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था.
यूपी-एमपी में पहले से कानून
बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं. इसमें धोखे से या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. यूपी में इस कानून के तहत कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं. आज ये विधेयक यूपी विधान मंडल में पास हो गया. इस विधेयक के अनुसार लव जेहाद के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक और हरियाणा सरकार भी इस तरह का कानून बनाने चल रही है.
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ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक
उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने लव जेहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है. बुधवार को यूपी विधान सभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया