1 जनवरी से नहीं चलेंगे देश की प्रमुख बैंको के चेक

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सार्वजनिक क्षेत्र(पब्लिक सेक्टर) की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के पुराने चेक 31 दिसंबर के बाद वैध नही रहेंग. 31 दिसम्बर के बाद 1 जवनरी से इन सभी बैंकों के चेक अमान्य हो जाएंगे.

इन बैंकों के साथ की है साझेदारी

एसबीआई के सहयोगी बैंकों में  स्टेट बैंक ऑफ पटियाला,  स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। इसी साल अप्रैल में इन बैंकों का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था. इन 6 बैंकों के अलावा भारतीय महिला बैंक का भी एसबीआई में विलय कर दिया गया था. एसबीआई ने 1 अप्रैल 2017 को विलय के बाद पुराने चेकबुक को 30 सितंबर तक ही वैध करार दिया था, लेकिन रिज़र्व बैंक ने इस मियाद को 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया था. इस फैसले से पहले एसबीआई अपनी क़रीबन 1300 बैंक शाखाओं का आईएफएससी कोड भी बदल चुका है.

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ये है पूरी प्रक्रिया

  • एसबीआई से ग्राहकों को बैंक शाखाओं में जाकर या फिर एटीएम में जाकर या फिर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए नयी चेकबुक हासिल करने के लिए अनुरोध करना होगा. या फिर आप नीचे दिए तरीकों की मदद से घर बैठे भी चेकबुक हासिल कर सकते हैं.
  • बैंकों के विलय के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. बल्कि आप थर्ड पार्टी बेनिफिशरी की लिस्ट में भी पहले की तरह ही बरकरार रहेंगे. हालांकि, ग्राहकों को एसबीआई की नई वेबसाइट पर अपनी-अपनी मेल आईडी रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा.
  • IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी बैंक चार्ज वसूल करेगा. इसके अलावा NEFT और RTGS चार्जेज में फेरबदल किया गया है.
  • एसबीआई और पुराने सहयोगी बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर करने के लिए ग्राहकों को पेमेंट/ट्रांसफर टैब के तहत इन्ट्रा बैंक ऑप्शन सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा.