नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा को लेकर चल रहे राजनीति अवरोध पर कोलकाता हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की है. इस दौरान हाई कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा लगाई गई भाजपा की रथयात्रा से रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने बीजेपी की इस रथ यात्रा को सहमती दे दी है.
बता दें कि इससे पहले दिसंबर के पहले ही हफ्ते में कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस रथयात्रा पर रूकावट लगा दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दिया और 14 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दे दिया.
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को काफी लताड़ा
कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के इस फैसले से आखिरकार बीजेपी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को काफी लताड़ा और कहा कि उसने इस मसले में बीजेपी के प्रार्थना पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में भाजपा का तीन रथ यात्राएं निकलने का कार्यक्रम था, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह शिरकत लेने वाले थे. हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह को अपना पहले के निर्धारितकार्यक्रम रद्द करना पड़ा.
हाईकोर्ट ने भाजपा को दी रथयात्रा की नई तारीख
बता दें कि एक रथयात्रा 7 दिसंबर से कूचबिहार शुरू होने वाली थी, तो वहीं दूसरी रथयात्रा यात्रा 9 दिसंबर को 24 परगना से और तीसरी 14 दिसंबर को बीरभूमि के तारापीठ से निकली थी. ममता द्वारा इस रथयात्रा को निकालने की सहमती नहीं मिली थी इसलिए यह मसला कोलकाता हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और हाईकोर्ट ने यह रथयात्रा निकलने पर रोक लगाई थी. बीजेपी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील भी की थी. अब भाजपा को हाईकोर्ट की तरफ से नई रथयात्रा की तारीखों (23, 26 और 27 दिसंबर) के बारे में सूचना दे दी गई है.