Covid-19 Pandemic: भारत आना है तो करना होगा यह काम वर्ना नहीं मिलेगा बोर्डिंग पास, सिविल मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन

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Covid-19 Pandemic: भारत आना है तो करना होगा यह काम वर्ना नहीं मिलेगा बोर्डिंग पास, सिविल मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन

Covid-19 Pandemic: भारत आना है तो करना होगा यह काम वर्ना नहीं मिलेगा बोर्डिंग पास, सिविल मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन


नई दिल्ली: चीन समेत कई देशों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें। हाल में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक चीन और थाईलैंड सहित छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इनमें चीन और थाइलैंड के अलावा सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य और जापान शामिल हैं। इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा।

मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है। एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। इसमें भारत आने वाले इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है।

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क्या है गाइडलाइंस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों की रैंडम जांच की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी। मंत्रालय ने सभी वाणिज्यिक एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को देश में 83,003 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ।
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स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छह उच्च जोखिम वाले देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। इसमें पिछले 14 दिनों में उनकी यात्रा के बारे में विवरण भी शामिल होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी और घोषणा सही नहीं पाये जाने पर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

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