‘कौन बनेगा करोड़पति’ में 7 करोड़ जीते तो सरकार को इतना देना होता है टैक्स

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लगातार कई सालों से सोनी टीवी पर आने वाले कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में आकर कई संघर्षशील व्यक्तियों की जिन्दगी में परिवर्तन आया है। यह एक ऐसा मंच है जहां आप खुद अपने ज्ञान का इम्तिहान ले सकते हैं और ये परिक्षा आपको मालामाल बना सकती है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों के मन में यह सवाल अक्सर रहता है कि करोड़ों रूपये की राशि जीतने वाले विजेता को टैक्स देने के बाद कितनी राशि मिलती है। तो चलिए एक नजर इस पर डालते हैं।

मान लीजिए आप केबीसी में हिस्सा लेकर शो के दौरान पूछे गए सभी सवालों का सही-सही जवाब देकर सात करोड़ की धनराशि जीत जाते हैं तो आपको टैक्स के तौर पर एक तय राशि सरकार को चुकानी होती है। ये नियम केवल भारी रकम पर ही लागू नहीं होता है बल्‍कि अगर कोई प्रतियोगी सिर्फ दस हजार रुपये भी केबीसी की हॉट सीट पर जीतता है तो उसका भी 30 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देना पड़ता है। इसके अलावा भी कई टैक्स भी देने पड़ते हैं। आइये इसे एक उदाहरण से समझते हैं।

  1. आपने करोड़ जीते तो 30 फीसदी टीडीएस (TDS) देना होगा यानि करीब 2.1 करोड़।
  2. इसका 15 फीसदी सरचार्ज (surcharge) भी देना होगा, जो तकरीबन 31 लाख 50 हजार पड़ता है।
  3. इसके अलावा जीती हुई रकम का 3 फीसदी सेस (cess) भी देना होता है, जो 7 लाख साढे 24 हजार पड़ता है।
  4. कुल मिलाकर टैक्स की राशि का जोड़ 2 करोड़ 87 लाख साढे 4 हजार बनता है। इस हिसाब से 7 करोड़ में टैक्स की रकम वसूल करने के बाद विजेता को 4 करोड़ 51 लाख 25 हजार सौ रूपये मिलेंगे।

कुल राशि में किस से हिसाब से और कितना टैक्स लगाया गया है, इसे जानने के लिए आप नीचे दर्शाए गए गणित को देख सकते हैं।   

7 करोड़ पर 30% टीडीएस =2.1 करोड़

15% सरचार्ज (2.1×15%) =31.50 लाख

3% सेस (cess) (2.1 + .3150 = 2.415×3%) = 724500

कुल टैक्स की राशि = 24874500 रुपये

मिलने वाली राशि

यानी 4 करोड़ 51लाख 25 हजार 5 सौ रुपये।

क्यों देना होता है टैक्स ?

यहां ये भी बता दें कि किसी भी रियलिटी शो से जीती गई धनराशि को सेक्शन-56 के तहत Income from Other Sources (लॉटरी, टीवी शो) में दिखाया जाता है। अगर कोई केबीसी से एक करोड़ जीतता है तो उसे 30% का टैक्स देना होता है।

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