NCB ऑफिस में आर्यन खान संग सेल्फी लेना पड़ा इस इस शख्स को भारी, पुणे पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर किया जारी

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NCB ऑफिस में आर्यन खान संग सेल्फी लेना पड़ा इस इस शख्स को भारी, पुणे पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर किया जारी

मुंबई तट पर क्रूज़ पर 2 अक्टूबर को आधी रात को हुई छापेमारी में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत 7 अन्य लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अपनी हिरासत में लिया। एनसीबी के इस गुप्त रेड के दौरान और इसके बाद की कुछ झलकियां सामने आईं जिसमें दो शख्स पर उंगलियां उठने लगीं। इनमें से एक तस्वीर वह थी जिसमें एनसीबी के ऑफिस से आर्यन खान की सेल्फी (The man took a selfie with Aryan Khan) वायरल हुई। इस सेल्फी में आर्यन खान के साथ जो शख्स नजर आ रहा है उनका नाम केपी गोसावी बताया गया है। बता दें कि केपी गोसावी (KP Gosavi) पर खुद धोखाधड़ी के आरोप में फरार चलने का आरोप है और अब पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

इस नोटिस के तहत केपी गोसावी को साल 2018 में हुए एक धोखाधड़ी के केस में देश छोड़ने की मनाही है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को कहा है, ‘हमने केपी गोसावी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। वह साल 2018 में एक चीटिंग केस में फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ फर्शखाना थाने में 2018 के धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।’

जबकि एनसीबी ने इस शख्स को क्रूज़ पर छापेमारी के दौरान मौजूद नौ स्वतंत्र गवाहों में से एक बताया था। एनसीबी ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि वह न तो एजेंसी के कोई अधिकारी हैं और न ही स्टाफ।

बता दें कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एनसीबी (NCB) पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रेस मीट में कहा था कि ड्रग्स मामले में एनसीबी एजेंसी का काम पिछले एक साल से संदिग्ध रहा है। मलिक ने आर्यन खान और अरबाज को गिरफ्तार करने वाले दो शख्स मनीष भानुशाली (Manish Bhanushali) और के पी गोसालवी पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि केपी गोसावी एक फ्रॉड है और उसके फेसबुक में एनसीबी जोनल डायरेक्टर के साथ फोटो था, जो अब लॉक हो गया है। इसके साथ नवाब ने आरोप लगाया था कि वह गाड़ी में पुलिस नाम की पट्टी लगाकर घूमता है।

लुकआउट सर्कुलर क्या है?
लुकआउट नोटिस या लुक आउट सर्कुलर एक प्रकार का सर्कुलर लेटर है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आरोपी जांच में सहयोग न कर गुप्त जगहों पर छिपने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकना है । इसके अलावा इसका प्रयोग भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इस नोटिस के आधार पर उस व्यक्ति को जलमार्ग और वायुमार्ग से यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।



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