निर्भया केस के आरोपी ने लगाई दया याचिका की गुहार

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निर्भया केस के आरोपी ने लगाई दया याचिका की गुहार

निर्भया गैंगरेप मामले में हर दिन विलम्ब होते जा रही है और अब दोषी अक्षय ठाकुर ने भी फांसी की सजा से राहत पाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका भेजकर राहत की गुहार लगाई है। इससे पहले राष्ट्रपति ने विनय शर्मा की याचिका खारिज की है, हालांकि विनय भी मुकेश की तरह सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को चुनौती दे सकता है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाए चारों दोषी तिहाड़ जेल संख्या-3 में बंद हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस द्वारा डेथ वारंट जारी होने के बाद शनिवार को चारों दोषियों अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता को फांसी दी जानी थी, लेकिन दोषियों की कई याचिकाओं के लंबित होने के चलते फांसी पर रोक लगी दी है।

कानून के जानकारों की मानें तो पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी टालने के लिए नियम-836 का हवाला, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर दया याचिका लंबित है, तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती है। यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया था।

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इस केस में मुकेश सिंह और विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन याचिका खारिज हो चुकी है. वहीं अक्षय ठाकुर की भी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी और अब उसने दया याचिका दायर किया है. एक और दोषी पवन कुमार गुप्ता की बात करें तो उसके पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका का विकल्प है.

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कोर्ट के फैसले पर निर्भया की माँ आशा देवी ने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे कहा कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी.निर्भया की माँ ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी. सरकार को दोषियों को फांसी देनी हीं होगी.