Panipat Court Decision: रेप के बाद 3 साल की मासूम का पड़ोसी ने किया था मर्डर, कोर्ट का फैसला- अब मरने तक सड़ेगा जेल में
थाना किला में कॉलोनी निवासी एक युवक ने 14 मार्च 2019 को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 3 वर्षीय बेटी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे से घर से गायब थी। उसने पत्नी के साथ बच्ची की आसपास में तलाश की तो पड़ोस की एक औरत ने बताया की उसने बच्ची को कुछ देर पहले पड़ोसी राजेश के कमरे पर देखा था। इसके बाद सभी राजेश के कमरे पर गए तो उन्हे देखकर राजेश वहां से भाग गया। तलाशी लेने पर राजेश के कमरे के साथ लगते कमरे में बच्ची बेसुध हालत पड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई निशान मिले। वह बच्ची को तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे जहा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ऐसे चढ़ा था पुलिस के हत्थे
थाना किला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए उसी शाम आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या करने बारे स्वीकारा था। दर्ज मामलें में आईपीसी की धारा 376, 511 व 4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। मजबूती के साथ साक्ष्य जुटाकर फाइल पर लाए गए।
आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा
माननीय न्यालय ने दोषी राजेश को 6 पाक्सो एक्ट में आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा व 25000 रूपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 376ए में आखरी सांस तक जेल, आईपीसी 376एबी में आखरी सांस तक जेल व 25 हजार रूपए जुर्माना, आईपीसी 302 में आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माना, आईपीसी 364 में आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माना, आईपीसी 201 में 7 साल की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा, आईपीसी 366 में 5 साल की सजा 15 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा व आईपीसी 363 में 3 साल की सजा, 10 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना राशि अदा ना करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई।