लॉकडाउन में ढील देने के कारण इस राज्य को केंद्र सरकार ने लगाई फटकार

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लॉकडाउन में ढील देने के कारण इस राज्य को केंद्र सरकार ने लगाई फटकार

लॉकडाउन में ढील देने के कारण इस राज्य को केंद्र सरकार ने लगाई फटकार

केरल के लॉकडाउन के दौरान नियमों में ढील देने के फैसले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है. इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए लॉकडाउन के नियमोंं का सख्ती से पालन करें और उनमें किसी भी स्तर पर ढील न दें.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा कि कुछ राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश उन गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जिनकी आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इजाजत नहीं दी गई है.

लॉकडाउन में

केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश 15 अप्रैल को जारी किए गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी जिसके बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए.

इससे पहले बंद लागू रहने की अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल थी. गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश के सभी हिस्सों में दिशा-निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है. गृह सचिव ने उन दिशा-निर्देशों पर मुख्य सचिवों का ध्यान आकर्षित किया जिनमें कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश किसी भी तरीके से इनमें ढील नहीं देंगे और इन्हें सख्ती से लागू करेंगे

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लॉकडाउन के

इस बीच केरल सरकार ने कहा है कि कहीं कुछ ‘गलतफहमी’ हुई है जिसके कारण केन्द्र ने लॉकडाउन के नियमों में ढील पर आपत्ति जताई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को खोलने के केरल सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को हल्का करने के बराबर है.

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