प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में निर्मित 1.75 लाख आवासों का लोकार्पण किया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल) के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, इस योजना को दो भागों में बांटा गया है- शहरी और ग्रामीण।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं, वे PMAY-G के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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पीएमएवाई-जी में आप 6 लाख रुपये का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।

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गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट के अलावा, कुछ अन्य व्यक्ति जो PMAY-G के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। पूरे देश में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST), BPL श्रेणी में अल्पसंख्यक और नॉन-SC/ST ग्रामीण परिवार, रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित-परिजन इसका लाभ ले सकते हैं।

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इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं (जो कि अविवाहित हों)। आवेदक और उसके परिवार को इस योजना के लिए अनिवार्य आय मानदंड को पूरा करना होगा और इसका संबंध EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह), या BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से होना चाहिए। आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।

सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वालों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर ध्यान देती है। इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है।