उत्तर प्रदेश : केंद्र की दलील के बावजूद 17 OBC जातियों को SC सर्टिफ़िकेट देना जारी रहेगा

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिन पहले एक शासनादेश ला कर 17 OBC जातियों को SC कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट देना ज़ारी कर दिया था. इसके बाद इस मुद्दे को संसद में उठाया गया और केंद्र ने इसे असंवैधानिक करार दिया था. 

केंद्र की इस बात को दरकिनार करते हुए भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फरमान ज़ारी करके कहा है कि 17 ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफ़िकेट देना ज़ारी रहे. 

बहुजन समाज पार्टी के सांसद सतीश चन्द्र मिश्र ने 2 जुलाई को इस बात को संसद में उठाते हुए इस फैसले को पूर्ण रूप से असंवैधानिक कहा था. इसके बाद केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत ने भी इस बात से अपनी सहमति जताई थी. 

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इसके अलावा थावर चन्द्र गहलोत ने ये आदेश वापस लेने को भी कहा था और बताया था कि किसी वर्ग या जाति को अन्य वर्ग और जाति में डालने का अधिकार सिर्फ संसद का है. 

केन्द्रीय मंत्री द्वारा संसद में यह कहने के बाद इस बात पर भी सवाल खड़े हो गये थे कि क्या अब ये जाति प्रमाण पत्र जारी होंगे या नही. लेकिन इस मसले को साफ़ करते हुए समाज कल्याण के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आदेश जारी किया गया है और सर्टिफिकेट बनते रहेंगे. 

इसके अलावा योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. और कहा है कि अनुसूचित जाति के लिए कोटा बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर देना चाहिए.